पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, CBI जांच के आदेश को रद्द किया

West Bengal government gets big relief from Supreme Court, order of CBI investigation cancelled

नई दिल्ली: शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई जांच का आदेश देने से पहले हाईकोर्ट को पर्याप्त तथ्यों और ठोस आधार पर विचार करना चाहिए था, जो इस मामले में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी प्रक्रिया में खामियां होना, जांच का आधार नहीं बन सकता, जब तक इसके खिलाफ ठोस आपराधिक साक्ष्य न हों।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2023 को पश्चिम बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और दागदार बताया था। ये नियुक्तियाँ 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया के तहत की गई थीं।

पूरा मामला क्या है?
2016 में पश्चिम बंगाल में राज्य स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा आयोजित एक भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। बाद में इन नियुक्तियों को लेकर आरोप लगे कि घोटाले और भ्रष्टाचार के जरिए कई भर्तियां की गईं। जांच में यह पाया गया कि कई अपात्र अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई, जबकि मेरिट लिस्ट में आए योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया। इन आरोपों के आधार पर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को ‘दागदार’ करार दिया और अप्रैल 2023 में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

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